बैंक खातों से साइबर ठगी, हाईकोर्ट ने कहा- पीएनबी लौटाए पैसा

  • Jan 22, 2022
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मुजफ्फपुर,22 दिसंबर:

साइबर अपराधियों द्वारा बैंक खातों से करीब पांच करोड़ रुपये उड़ा लेने के मामले में हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। मुजफ्फपुर के पीएनबी के खाताधारकों के खाते से साइबर अपराधियों ने रुपये की निकासी बैंक एप में गड़बड़ी के कारण कर ली है। इस बात की जानकरी मुजफ्फपुर के एसएसपी ने पटना हाई कोर्ट को दी।

एसएसपी ने बताया कि मुजफ्फरपुर के पीएनपी से लगभग पांच करोड़ रुपये की फर्जी तरीके से निकाल ली गई है। रुपये निकलने की जानकरी खातेदारों को नहीं थी। खातेदारों ने अपने खाते से रुपये की निकासी नहीं करने के बावजूद उनके खाता से पैसा की निकासी होती गई और बैंक ने कुछ नहीं किया। इस मामले पर पटना हाईकोर्ट के जज संदीप कुमार ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि बगैर बैंककर्मी की मिलीभगत के यह संभव है ही नहीं।

एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि बैंक का कहना है कि इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है। खाताधारी ने अपने अकाउंट से पैसा निकाले होंगे। वहीं एसएसपी ने कहा कि बैंक के एप में गड़बड़ी के कारण खाताधारी के खाता से पैसा की निकासी की गई है। इसपर कोर्ट ने कहा कि बैंक के एप में गड़बड़ी का नतीजा खाताधारी क्यों भरपाई करे। कोर्ट का कहना था कि बैंक में रखे पैसे का इस्तेमाल बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। कोर्ट ने पीएनबी को सभी खाताधारकों को तुरंत पैसा वापस करने का निर्देश दिया।

वही कोर्ट ने पैसा लौटाने के बारे में की गई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश भी दिया। दूसरी तरफ आरबीआई ने कोर्ट को बताया कि बैंकों से लगभग दस हजार करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह सब बैंक कर्मियों की मिलीभगत के बिना मुमकिन नहीं है। खाताधारियों का मोबाइल नंबर और केवाईसी कैसे लीक हो जाता है। इसपर संबध पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बगैर मोबाइल नंबर और केवाईसी लीक हुए बिना यह सब संभव नहीं है। कोर्ट का कहना था कि बैंक से पैसों की निकासी और करने का सूचना मोबाइल नंबर पर भेजने का प्रावधान है लेकिन कई बार पैसा निकासी करने की सूचना खाताधारी के मोबाइल पर नहीं भेजी जाती है। बैंक अपने ग्राहकों से इस सेवा के लिए पैसा लेती है।

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