झारखंड पुलिस के नए आदेश के बाद थानेदार नहीं कर सकेंगे मनमानी, महिलाओं से जुड़े मामलों को बगैर कार्रवाई सीधे महिला थाना भेजने पर थानेदार के खिलाफ CRPC 166A के तहत होगी कार्रवाई, 2 साल तक की हो सकती है जेल। यौन अपराध से जुड़े मामले में राज्यपुलिस मुख्यालय ने नए आदेश जारी किए हैं। डीजीपी कमलनयन चौबे के द्वारा जारी आदेश पत्र में जिक्र है कि थाना में पदस्थापित पदाधिकारियों के द्वारा यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं का कांड दर्ज नहीं कर पीड़ित महिला को महिला थाना जाने को कह दिया जाता है। अब ऐसा ऐसा हुआ तो थानेदारों पर सीआरपीसी की धारा 166 ए के तहत कार्रवाई होगी। एसपी स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 166A के तहत चिन्हित पदाधिकारी पर कार्रवाई करें, ताकि उन्हें छह माह से दो साल की सजा व जुर्माना लगाया जा सके।सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि यौन अपराध से पीड़ित महिला राज्य के किसी भी थाने में संपर्क करती है तो किसी भी परिस्थिति में उसकी एफआईआर दर्ज करने से इंकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि मामले थाना क्षेत्र के बाहर का हो तब जीरो एफआईआर दर्ज कर प्रारंभिक अनुसंधान करें, इसके बाद संबंधित थाने में एफआईआर की कॉपी भेजें। यौन अपराध से जुड़े मामलों में केस दर्ज होने के बाद दो माह के भीतर पुलिस को केस का अनुसंधान पूरा करना होगा। पुलिस मुख्यालय के आदेश में इस डेडलाइन को तय किया गया है। पीड़िताओं को मुआवजा देने में भी पुलिस पदाधिकारी को मदद करनी होगी। केस के अनुसंधानकों की जिम्मेदारी तय कि गई है कि वह लोक अभियोजक के माध्यम से यह अनुरोध कराएं कि यौन अपराध से जुड़े मामलों के विचारण में पीठासीन न्यायधीश स्त्री हों। थाना के स्तर पर महिला का बयान दर्ज करने के लिए भी महिला पदाधिकारी की अनिवार्यता तय की गई है।