ओडिशा सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम- 2019 के तहत यातायात मानदंडों के उल्लंघन के मामले मे प्रदेश में 38.68 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
वाणिज्य और परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने बीजद विधायक सौम्य रंजन पटनायक के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि एक सितंबर, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक प्रदेश में यातायात उल्लंघन के मामले में कुल 38,67,25,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है।
मंत्री ने आगे बताया कि पिछले साल एक सितंबर को नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद 31 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए कुल 4,13,994 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन 4,13,994 आवेदकों में से 2,87,932 व्यक्तियों को डीएल दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार ने फिर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को तीन महीने तक लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। राज्य सरकार ने 1 सितंबर को संशोधित अधिनियम लागू किया था, लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश के बाद इसे 6 दिसंबर तक टाल दिया गया।
29 फरवरी को तीन महीने की छूट की अवधि पूरी होने के बाद राज्य में नए यातायात मानदंड सख्ती से लागू किए जाएंगे।