छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में हुए निर्वाचन को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें दूसरे चरण की 72 विधानसभा सीटों का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। याचिका कर्ता ने अपनी दलील में कहा है कि राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को प्रलोभन दिया है, जो निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ है। इस आधार पर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। जिसमें राज्य में हुए दूसरे चरण की 72 सीटों में प्रत्याशियों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी ने यह याचिका दायर की है। अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोरबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले शंभु प्रसाद शर्मा ने यह याचिका अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में लगाई है। शंभु प्रसाद शर्मा का कहना है कि अलग-अलग दलों ने घोषणा पत्र के माध्यम से कई तरह के प्रलोभन जनता को दिए। निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार इस तरह के प्रलोभन देना गलत है। बावजूद इसके प्रलोभन देने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े। इस आधार पर सभी निर्वाचन रद किए जाने चाहिए।