सीएम हेमंत सोरेन ने 12 विभागों को एक में शामिल करने का प्रस्ताव किया पास

  • Jan 19, 2021
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रांची,19 जनवरीः

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य सेवा गारंटी गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आबकारी और निषेध विभाग के नौ सार्वजनिक सेवाओं, ऊर्जा विभाग के दो और उद्योग विभागों में से एक को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नामित अधिकारी का नाम, पहला अपीलीय प्राधिकारी, दूसरा अपीलीय प्राधिकारी और उनके लिए समय सीमा का प्रावधान भी इस प्रस्ताव में उल्लिखित है। निषेध विभाग के उत्पादों और सेवाओं में मॉल में खुदरा उत्पाद की दुकान के लाइसेंस की स्वीकृति, मॉल में खुदरा उत्पाद की दुकान के लाइसेंस का नवीकरण, माइक्रो शराब की भठ्ठी के लाइसेंस की स्वीकृति, माइक्रो शराब की भठ्ठी के लाइसेंस का नवीकरण, ब्रांड पंजीकरण शामिल है। ब्रांड नवीनीकरण, एमआरपी कैसिटाइजेशन, एमआरपी पुनर्निर्धारण या पुनरीक्षण और खुदरा थोक वितरक और धारकों के लिए शराब के आयात और निर्यात के लिए निर्माता लाइसेंस। इन सभी सेवाओं के नामित अधिकारी संबंधित जिले के उपायुक्त होंगे, जबकि पहला अपीलीय प्राधिकारी आबकारी आयुक्त होगा और दूसरा अपीलीय प्राधिकारी आबकारी और निषेध विभाग का सचिव होगा। उद्योग विभाग के तहत निवेशकों की जांच और पूछताछ का निष्पादन झारखंड राज्य सेवा वितरण गारंटी अधिनियम के तहत शामिल है। नामित अधिकारी उप निदेशक (निवेश प्रोत्साहन) होगा, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी महाप्रबंधक, एकल खिड़की प्रणाली और दूसरा अपीलीय प्राधिकारी निदेशक, उद्योग-सह-एकल खिड़की प्रणाली होगा।

 झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम को ऊर्जा विभाग के डीजी सेट स्थापना के नक्शे और डीजी सेट स्थापना के निरीक्षण और अनुमति को मंजूरी देने के लिए शामिल किया गया है। इन दोनों सेवाओं के नाम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर नामित किए जाएंगे, जबकि पहला अपीलीय प्राधिकारी पसंदीदा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होगा और दूसरा अपीलीय प्राधिकारी मुख्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियर-कम-चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होगा।

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