ओडिशा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के वाणिज्य और परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने अपने चुनावी हलफनामों में शैक्षिक योग्यता के संबंध में गलत जानकारी दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता निशिकांत मिश्रा ने रविवार को यहां प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि 2004 से 2019 तक अपने चुनावी हलफनामे में प्रदेश के परिवहन मंत्री ने शैक्षिक योग्यता के बारे में दी है गलत जानकारी दी है। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने गलत हलफनामा दायर कर चुनाव लड़ा है।
मिश्रा ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के कैबिनेट सहयोगी और मंत्री ने 2004 से 2019 के चुनावों के दौरान तीन अलग-अलग हलफनामे दायर किए हैं। बेहरा ने 2014 के चुनावी हलफनामे में उल्लेख किया था कि वह 10 वीं पास हैं जबकि 2019 के चुनाव को दौरान उनका हलफनामा बताता है कि वे आठवीं कक्षा पास है। यह कैसे संभव हो सकता है।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भगवान बाघा नाम के एक याचिकाकर्ता ने ओडिशा हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी। नौ जनवरी को ओडिशा हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सुवर्णपुर पुलिस को इस संबंध में एक मामला दर्ज करने और मंत्री की शैक्षिक योग्यता के बारे में विवरण की जांच करने का निर्देश दिया था। हालांकि, एक महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद इस संबंध में अबतक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मिश्रा ने सवाल किया कि जनता जानना चाहती है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने इस संबंध में अबतक कोई कदम क्यों नहीं उठाया।
कांग्रेस नेता मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हाईकोर्ट के आदेश को लागू करें और पद्मनाभ बेहरा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कदम उठाएं। इसके साथ ही उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए।