आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री गिरफ्तार

  • Dec 12, 2018
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रांची,12 दिसंबरः

झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेवीएम नेता बंधु तिर्की को सीबीआई की टीम ने रांची में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद बंधु को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दरअसल बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चलाने का आदेश साल 2013 में सीबीआई कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने इस सिलसिले में सीबीआइ द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को अमान्य करार दिया था। तब अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बंधु तिर्की को नोटिस भी जारी किया था. बता दें कि सीबीआई दिल्ली की टीम ने बंधु तिर्की के मामले की जांच के बाद मई 2013 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच में तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति पायी गयी है। लेकिन संपत्ति इतनी कम है कि सीबीआई इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पक्ष में नहीं है। जिसके बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने क्लोजर रिपोर्ट को अमान्य करार दिया था। कोर्ट ने यह पाया कि साल 2005-09 तक की अवधि में बंधु तिर्की की सभी वैध श्रोतों से आय 20 लाख रुपये थी। जबकि इस अवधि में उन्होंने 26.5 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की। यह आमदनी से 30 प्रतिशत से भी अधिक थी। इसलिए अभियुक्त के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चलाया जा सकता है। जिसके बाद अदालत ने इस मामले में बंधु तिर्की के खिलाफ नोटिस जारी किया था।

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