झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्लिके बढ़ा दी है। हाई कोर्ट ने लालू यादव से सवाल करते हुए कहा कि उन्हें इलाज के लिए औपबंधिक जमानत मिली है, ऐसे में वह घर पर क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने सीबीआइ को निर्देश देते हुए कहा कि लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट व डिस्चार्ज समरी की जांच कर अपना जवाब दाखिल करें।
शुक्रवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। इसके साथ ही चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है।लालू की ओर से अवधि बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उक्त टिप्पणी की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित करते हुए मात्र छह दिन ही औपबंधिक जमानत बढ़ाई है। 14 अगस्त को लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत की अवधि समाप्त हो रही है।