झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में जांच की प्रगति पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को 29 अक्तूबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने गुरुवार को आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। दरअसल, बीते 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान धनबाद न्यायालय में पदस्थापित जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर होने के बाद मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार की अनुशंसा पर और हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले को सीबीआई को सौंपा गया था।
हाईकोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी जताते हुए कहा था कि सीबीआई अब तक दो गिरफ्तारियों से आगे नहीं बढ़ सकी है। इससे पहले पिछले महीने झारखंड हाईकोर्ट में, सीबीआई ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहा था कि जज को जानबूझकर मारा गया और उनकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सितंबर महीने में सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय में बताया था कि ऑटो ड्राइवर ने जानबूझ कर टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी।