आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि दुमका मामले में लालू यादव की हाफ कस्टडी पूरी नहीं हुई है। पहले भी इसी आधार जमानत मांगी गई थी। सीबीआई की इस दलील पर कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। दरअसल याचिका में लालू यादव ने अपनी बीमारी का हवाला दिया था। याचिका में उन्होंने कहा था कि वो रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं। पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने जमानत मांगी थी। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को पिछले साल 24 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में भी वो सजायाफ्ता हैं। लालू यादव पर दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपए गबन करने का आरोप था।