यूरेनियम जैसे पदार्थ की बरामदगी के मामले में अब एनआईए करेगी जांच

  • Dec 04, 2021
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रांची,04 दिसंबरः

झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो  जिले के हरला थानाक्षेत्र में इस साल जून में संदिग्ध यूरेनियम  जब्त किए जाने के मामले की अबतक राज्य सरकार द्वारा की गई जांच पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को प्रतिवादी बनाया है। अदालत ने इसके साथ ही इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और देश की ऐसी ही अन्य शीर्ष परमाणु एजेंसियां के वैज्ञानिकों की राय लेने का निर्देश भी दिया। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की पीठ ने जून 2021 में बोकारो से जब्त संदिग्ध यूरेनियम के नमूने की जांच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के साथ इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कलपक्कम या राजा रमन्ना रिसर्च सेंटर इंदौर में कराने का भी आदेश दिया है। अदालत ने बार्क को सीलबंद जांच रिपोर्ट पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया.झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में एनआईए को प्रतिवादी बनाने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले की जांच एनआईए करेगी। पीठ ने बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन झा को इस मामले से जुड़ी जमानत याचिका और अन्य दस्तावेज एनआईए को सौंपने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसकी सूचना राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, एनआईए और झारखंड के पुलिस महानिदेशक को भी भेजने का निर्देश दिया है। पुलिस की ओर से जब्त किए गए संदिग्ध यूरेनियम पदार्थ के मामले में चल रहे मुकदमे की सुनवाई में न्यायाधीश ने कहा कि यूरेनियम जैसे पदार्थ का मिलना काफी गंभीर है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा और अति गंभीर मामला है जिसके चलते इसकी व्यापक जांच एनआईए से कराना उचित होगा।

 सुनवाई के दौरान यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया (यूसीआईएल) ने कहा यूरेनियम जैसा, यूरेनियम नहीं क्योंकि अभी साफ नहीं है कि बरामद पदार्थ यूरेनियम ही है। इससे पहले बोकारो पुलिस के यूरेनियम जैसे पदार्थ को जब्त करने के मामले में निचली अदालत ने छह आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी थी। वहीं एक आरोपी कृष्ण कांत राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जमानत के लिए राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान पीठ ने इसे गंभीर मामला माना और बोकारो के पुलिस अधीक्षक को अदालत में तलब किया। सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अदालत को बताया कि इस मामले का अनुसंधान जारी है।

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