मानहानि के मामले में रांची कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि समन जारी होने के बाद राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत लेनी होगी। बुधवार को इस मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। एसडीजीएम अजय कुमार गुड़िया की कोर्ट ने मानहानि के मामले पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी करने का आदेश दिया। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद याचिका दायर की है। याचिका में राहुल गांधी के तथाकथित उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी में हत्यारा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, जबकि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। नवीन झा ने इस बयान को अमित शाह के संदर्भ में दिया गया बयान करार देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ रांची कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।