ओडिशा ग्रामीण आवास विकास निगम (ओआरएचडीसी) में भ्रष्टाचार के मामले में यहां की एक विशेष सतर्कता अदालत ने गुरुवार को बारबाटी-कटक से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने घोटाले के दौरान मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत मोकिम को दंडित किया है।
सतर्कता विशेष न्यायाधीश सत्य नारायण षड़ंगी ने घोटाले के सिलसिले में पूर्व आईएएस अधिकारी बिनोद कुमार, मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पीयूषधारी मोहंती और ओआरएचडीसी कंपनी सचिव स्वस्ति रंजन महापात्र को भी तीन-तीन साल जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने चार आरोपी व्यक्तियों और मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (आई) (डी) और आईपीसी की संबंधित धारा के तहत दोषी ठहराया है।
अदालत ने प्रत्येक दोषी व्यक्तियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर छह महीने की और जेल की सजा भुगतनी होगी। बिनोद कुमार ओआरएचडीसी के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे।