ओडिशा सरकार ने ओड़िया भाषा में नामपट्टिका लगाने के नियम का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की है। मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने विधानसभा में बताया कि वर्ष 2023 में 190 प्रतिष्ठानों को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए, जबकि अनुपालन न करने पर 170 के खिलाफ अभियोजन चलाया गया। मंत्री यह जवाब बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी के प्रश्न पर दे रहे थे।
इसी तरह, वर्ष 2025 में श्रम विभाग ने 1896 दुकानों को शो-कॉज नोटिस जारी किए और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 130 अभियोजन दर्ज किए। इससे पहले की एक विशेष जांच में 508 दुकानों को नोटिस दिए गए थे और 19 के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कुल मिलाकर 2,594 दुकानदारों में से 319 को नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया।
ओडिशा शॉप्स एंड ट्रेड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 1956 के तहत नामपट्टिका पर ओड़िया भाषा का उपयोग अनिवार्य है। नियम न मानने पर 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार 1 फरवरी 2018 को जारी निर्देश के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठानों की नियमित जांच कर रही है।