दहेज की मांग से इनकार करने पर वधू की ससुरवालों ने कर दी हत्या

  • Nov 11, 2018
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भुवनेश्वर, 11 नवम्बरः

देश में दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इस कानून का डर आज भी लोगों के बीच नहीं दिख रहा है। जिसका एक साफ उदाहरण राजधानी भुवनेश्वर से मिली है। जहां एक वधू को दहेज के लिए हत्या कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजधानी भुवनेश्वर के गंडरपुर इलाके में एक महिला को उसके ससुरवालों के द्वारा जलाकर हत्या करने की एक शिकायत दर्ज की गई। महिला के पिता ने साफ कहा है कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या की गई है। मृत महिला का नाम रश्मिरेखा जेना बताया गया है। रश्मि ने देढ़ साल पहले इलाके के आशिष पढ़ियारी से शादी की थी। शादी के बाद उसके ससुरवाले और ज्यादा दहेज लाने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। इतना ही नहीं वे लोग रश्मि को शारिरीक और मानसिक प्रताड़ना भी दे रहे थे। जब वह ससुरवालों की मांग से इनकार करने लगी तो वे लोग उसे जलाकर हत्या कर दिए।

जानकारी मिलते ही नंदनकानन पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। साथ ही पुलिस ने मृत महिला के पति और ससुरवालों से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है।

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