मरीज के साथ ठगी करने वाले निजी अस्पताल पर लगा 50 हजार रुपये का जुर्माना

  • Feb 20, 2020
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कोलकाता,20 फरवरीः

राज्य स्वास्थ्य कमिशन ने एक बार फिर से महानगर के सॉल्टलेक स्थित एक निजी अस्पताल को मरीज के साथ ठगी करने का दोषी पाया है। जिसके बाद स्वास्थ्य कमिशन ने उक्त अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। आरोप है कि अधिक बिल बनाने के लिए उक्त अस्पताल द्वारा एक ही दवा बार-बार लिखी जा रही थी। जिसे मरीज के परिजन खरीदने के लिए मजबूर थें। अधिक बिल बनाने तथा लाखों रुपये से अधिक की दवा का बिल होने पर भी किसी तरह की छूट नहीं देने समेत कई आरोप के मामले में मरीज के परिजनों उक्त अस्पताल के खिलाफ स्वास्थ्य कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी।मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य कमिशन ने उक्त अस्पताल को दोषी पाया जिसके बाद उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दरअसल फूलबागान निवासी आकांक्षा पांडे ने गत साल राज्य स्वास्थ्य कमीशन में शिकायत दर्ज करायी थी कि उक्त अस्पताल में आइसीयू में भर्ती रोगी की भूल चिकित्सा करने, एक ही दवा बार-बार लिख कर देने, अधिक बिल बनाने जैसे कई गंभीर आरोप थें। इसे लेकर कई दिनों तक मामला चलने के बाद बुधवार को राज्य स्वास्थ्य कमिशन ने जुर्माना लगाया। कमिशन का कहना है कि अस्पताल के खुद की फार्मेसी से रोगी परिवार को दवा खरीदनी पड़ी थी। एक लाख 82 हजार की दवा खरीदी गयी थी। न्यूनतम 10 प्रतिशत छूट होने के बावजूद कई तरह से रुपये की ठगी की गयी।

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