हाई कोर्ट ने 15 नवंबर तक टाली डीएलएड डिग्रीधारकों के मामले पर सुनवाई

  • Nov 08, 2019
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पटना,08 नवंबरः

पटना हाई कोर्ट ने डीएलएड डिग्रीधारकों के मामले पर सुनवाई को 15 नंबर तक टाल दिया है। वहीं कोर्ट ने विभाग को शिक्षक नियोजन की तिथि को भी 15 नवंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस एके श्रीवास्तव ने डीएलएड मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। लेकिन राज्य के करीब 2.5 लाख डीएलएड डिग्रीधारक नियोजन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने NIOS से प्रप्त डीएलएड की डिग्री को अमान्य करार दिया है। उसके बाद से यह मामला पटना कोर्ट में विचारधीन है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया था। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि नीतीश सरकार को बिहार के 2.5 लाख NIOSDELED अभ्यर्थियों की मान्यता रद्द करने के फैसले पर हठधर्मिता त्याग कर पुनर्विचार करना चाहिए। गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय जनता दल का पूरा समर्थन है। आपके संघर्ष की जीत होगी।

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