बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाया तो लगोगा एक लाख तक जुर्माना
छत्तीसगढ़ में अब बड़े- बडे लाउडस्पीकर, डीजे वगैरह बजाकर शोर शराबा करने वालों की खैर नहीं। दरअसल, राज्य सरकार ने इसके लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 2026 बनाया है। इसके तहत अब ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने से पहले जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति बजाने पर