झारखंड हाईकोर्ट का फैसलाः गोविंदपुर मौजा में बनेगा स्वास्थ्य केंद्र

  • Jun 25, 2025
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मधुपुर,25 जूनः

लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार गोविंदपुर मौजा की जनता को वो न्याय मिला जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय, रांची ने गोविंदपुर में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र को लेकर चल रहे विवाद में स्पष्ट निर्णय देते हुए इसके निर्माण को पूरी तरह मंजूरी दे दी है। यह मामला अरुण कुमार शाही एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा झारखंड सरकार के विरुद्ध दायर याचिका से जुड़ा था, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र को गोविंदपुर में नहीं बनाने की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि इस स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन द्वारा किया गया था। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने मामले की गहराई को देखते हुए जांच का जिम्मा मधुपुर व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश (ADJ) को सौंपा था। स्थलीय निरीक्षण और सभी दस्तावेजों की बारीकी से समीक्षा के बाद दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई। सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने जोरदार पक्ष रखा। अंततः, दिनांक 24 जून 2025 को न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड सरकार अर्थात गोविंदपुर के ग्रामीणों के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिससे वहां स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है।

 फैसले के बाद ग्रामीणों ने झारखंड उच्च न्यायालय, मधुपुर व्यवहार न्यायालय और सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज न्याय की जीत हुई है। हम सबों ने अपने हक के लिए लंबा इंतजार किया, लेकिन अंत में न्यायालय ने हमें वह अधिकार दिलाया जिसकी हमें दरकार थी। हर नागरिक को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। इस फैसले के साथ ही गोविंदपुर मौजा में वर्षों से अधूरी पड़ी एक जरूरी स्वास्थ्य सेवा की उम्मीद फिर से जाग उठी है। ग्रामीणों की आंखों में अब भविष्य को लेकर नई चमक है।

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