30 मार्च से पहले झारखंड में हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव

  • Nov 25, 2025
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रांची,25 नवंबरः

झारखंड में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनाव नहीं होने पर रौशनी खलखो की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया है कि विस्तृत तैयारी के लिए 8 सप्ताह की जरुरत पड़ेगी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया पूर्ण करने में अतिरिक्त 45 दिन लगेंगे। इस बाबत सीलबंद शपथ पत्र 22 नवंबर को ही दाखिल कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 मार्च तय कर दी है।

 प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने दलील पेश की। महाधिवक्ता ने बताया कि चुनाव से जुड़े सभी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी गई हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि चुनाव कराने को लेकर आयोग गंभीर है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए 8 सप्ताह और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 45 दिन लगेंगे। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल सीलबंद शपथ पत्र का अवलोकन करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 30 मार्च 2026 तय की है।

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