झारखंड के मांडर विधानसभा उप चुनाव की घोषणा 31 मई के बाद हो सकती है। इसको लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गयी है। सीबीआइ की विशेष अदालत ने आय से अधिक मामले में विधायक बंधु तिर्की को तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये का जुर्माना किया था। इसके बाद उनकी सदस्यता झारखंड विधानसभा सचिवालय से रद्द कर दी गयी थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से हैदराबाद के इसीआइएल को एक हजार से अधिक वोटर वैरीएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की आपूर्ति करने का कार्यादेश दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के उपायुक्त को वीवीपैट का आर्डर रीसिव करने का भी निर्देश दिया है। वीवीपैट के अलावा मांडर विधानसभा में एक हजार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (इवीएम) का भी उपयोग किया जायेगा। रांची जिले में इवीएम की पर्याप्त उपलब्धता है। इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ लगी मशीन वीवीपैट वास्तव में एक प्रिंटर की तरह होती है जो वोटर को उसके डाले गए वोट के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। आपके वोट डालने के बाद वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची आपको यह बता देती है कि आपका वोट किस कैंडिडेट को गया है। अब हर ईवीएम के साथ एक वीवीपैट मशीन भी लगाई जा रही है। चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी कर पाना संभव नहीं है। वीवीपैट इस बात की पुष्टि करता है कि एक मतदाता के रूप में आपने जिस उम्मीदवार को वोट किया है वह उसी को गया है।