अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को मिली दो माह की पैरोल

  • Sep 16, 2020
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रांची,16 सितंबरः

अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता इलियास हुसैन को झारखंड हाई कोर्ट ने दो माह के लिए पैरोल की अनुमति दे दी है।  वे दो माह के लिए रिहा होंगे। जस्टिस आंनद सेन की अदालत ने आज यह आदेश दिया है। दरअसल, इलियास की पत्नी के निधन को देखते हुए कोर्ट ने पैरोल की सुविधा प्रदान की है। निजी रिश्तेदार मामले में बेलर होंगे. सीबीआई ने इनको पांच साल की सजा सुनाई है। इससे पूर्व अदालत में सुनवाई के दौरान इलियास हुसैन की ओर से बताया गया कि उन्होंने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है। उनकी पत्नी का निधन 10 सितंबर को हो गया है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने पत्‍नी का मृत्‍यु प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया। आज हुई सुनवाई में मृत्‍यु प्रमाण पत्र के आधार पर कोर्ट ने पैरोल प्रदान किया। 1.57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को बिहार के पूर्व मंत्री को पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनकी ओर से अपील याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई गई है।

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