सेवानिवृत्त तहसीलदार को आय से अधिक संपत्ति मामले में दो साल की सजा

  • Nov 06, 2025
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भुवनेश्वर,06 नवंबरः

ओडिशा विजिलेंस द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में बारीपदा स्थित विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) की अदालत ने गुरुवार को मयूरभंज जिले के बहलदा के पूर्व तहसीलदार भीमसेन मंगराज को दोषी करार दिया है।

अदालत ने मंगराज को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

 सेवानिवृत्त हो चुके मंगराज पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) सहपठित धारा 13(2) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, क्योंकि उनके पास उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति पाई गई थी।

 दोषसिद्धि के बाद ओडिशा विजिलेंस ने कहा कि वह वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार दोषी अधिकारी की पेंशन लाभ रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव भेजेगी।

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