कटक की एक पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को शुक्रवार को 14 साल कैद की सजा सुनाई है।
यह वीभत्स घटना फरवरी 2016 में कटक जिले के बडम्बा में हुई थी। इस मामले के आरोपी आलोक देहुरी को आज कटक पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही आलोक देहुरी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर वह रुपये का भुगतान नहीं करता है तो छह महीने और कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
इसके साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी, 2016 को कटक के बडम्बा पुलिस स्टेशन में पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर की गई। दोषी आलोक ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर आठ दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया था।