भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को अदालत से मिली जमानत

  • Jul 09, 2025
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भुवनेश्वर,09 जुलाईः

भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर हमला मामले में एक बड़े घटनाक्रम में, भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को खोर्धा जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को ज़मानत दे दी है। प्रधान ने गुरुवार रात भुवनेश्वर डीसीपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें भुवनेश्वर की एसडीजेएम अदालत में पेश किया गया। उनकी ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रधान को प्राथमिकी, शिकायतकर्ता के बयान और जांच के दौरान एकत्र किए गए प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे।

 इनमें बीएनएस की धाराएं 121(1), 121(2), 132, 189(2), 190, 3(5), 304/333, 351(2), 54/61(2) और 62 शामिल हैं, जो लोक सेवकों पर हमला, सरकारी काम में बाधा डालने और गंभीर चोट पहुंचाने जैसे अपराधों से संबंधित हैं।

 खोर्धा कोर्ट द्वारा अब ज़मानत दिए जाने के बाद प्रधान के आगे की जांच और कानूनी कार्यवाही तक न्यायिक हिरासत से रिहा होने की उम्मीद है।

 इससे पहले, पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया था। प्रधान को आज ज़मानत मिल गई, जबकि अन्य पांच आरोपियों की ज़मानत याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

 वकील सुरेश कुमार साहू ने बताया कि ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने जगन्नाथ प्रधान को 30,000 रुपये की ज़मानत पर ज़मानत दे दी है। अदालत ने सरकारी वकील से प्रधान और साहू के बीच हुई टेलीफ़ोन पर हुई बातचीत पेश करने को कहा था। लेकिन वह इसे अदालत में पेश नहीं कर पाए। कोई सबूत न होने के कारण अदालत ने ज़मानत दे दी।

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