राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ ओएएस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिस ओएएस अधिकारी को निलंबित किया गया है उनका नाम मधुस्मिता सिंह है। वह मयूरभंज जिले की जुमाड़ा तहसील की तहसीलदार थीं। इससे पहले वह झारसुगुड़ा जिले की बेलपहाड़ नगर पालिका की कार्यकारी अधिकारी थीं।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि निलंबन आदेश ओसीएस (सीसीएंडए) नियम, 1962 के तहत जारी किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान, सिंह का मुख्यालय रायरंगपुर के उपजिलाधिकारी कार्यालय में रहेगा और उन्हें मयूरभंज के कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
निलंबन अवधि के दौरान सिंह सेवा संहिता के नियम 90 के अनुसार निर्वाह भत्ता पाने की हकदार होंगी। निलंबन से संकेत मिलता है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।