यौन उत्पीड़न के आरोप में सहायक प्रोफेसर निलंबित

  • Feb 07, 2026
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भुवनेश्वर,07 फरवरीः

संबलपुर विश्वविद्यालय ने पीजी व्यवसाय प्रशासन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. सरोज कुमार साहू को एक महिला पीएचडी शोधार्थी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश कुलपति की ओर से विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया। आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) ने शिकायत की प्रारंभिक जांच की और पूर्ण जांच पूरी होने तक डॉ. साहू को सभी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दायित्वों से मुक्त रखने की सिफारिश की। आदेश में कहा गया है कि चूंकि यह मामला संबलपुर विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के विचाराधीन है और समिति ने डॉ. सरोज कुमार साहू को सभी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दायित्वों से हटाने की सिफारिश की है।

 निलंबन अवधि के दौरान डॉ. साहू को अवकाश वेतन के समकक्ष जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिलेगा। हालांकि, उन्हें पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विश्वविद्यालय विभाग, प्रशासनिक कार्यालय या केंद्रीय पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्हें पीजी काउंसिल के चेयरमैन के कार्यालय में उपस्थित रहने और चल रही जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि यह निलंबन निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के जांच सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती प्रशासनिक कदम है और इससे किसी प्रकार की दोषसिद्धि का संकेत नहीं मिलता।

आईसीसी से अपेक्षा की जा रही है कि वह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जांच पूरी करेगी।

आदेश में आगे कहा गया है कि अब, अतः ओयूएफएस, 1990 की धारा 299 तथा ओडिशा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1962 के नियम 12 (i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. सरोज कुमार साहू, सहायक प्रोफेसर (S-III), पी.जी. व्यवसाय प्रशासन विभाग को जांच पूर्ण होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

विश्वविद्यालय ने सभी विभागों से जांच के दौरान आईसीसी को पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है और यह भी जोर दिया है कि सभी संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा के लिए इस मामले को पूर्ण गोपनीयता के साथ निपटाया जा रहा है।

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