ओडिशा में कक्षा 5 व 8 के छात्रों के लिए लागू हुई पास-फेल प्रणाली

  • Jul 09, 2025
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भुवनेश्वर,09 जुलाईः

ओडिशा सरकार ने ओडिशा बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) नियम, 2010 में बदलाव किया है। इसके तहत अब कक्षा 5 8 में नियमित परीक्षा और पुनर्परीक्षा की व्यवस्था की गई है। बार-बार अनुत्तीर्ण होने पर छात्रों को रोके रखने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख कक्षाओं के लिए वार्षिक परीक्षाएं व पुनर्परीक्षाएं

विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, संशोधित नियमजिन्हें ओडिशा बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाता हैओडिशा राजपत्र में प्रकाशित होने के तुरंत बाद लागू हो गए हैं।

 नए नियमों के तहत, कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्र अब अनिवार्य वार्षिक परीक्षाएं देंगे। यदि कोई छात्र इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे अतिरिक्त शिक्षण सहायता प्रदान की जाएगी और परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर पुनर्परीक्षा का अवसर दिया जाएगा।

प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासन नहीं

हालांकि, पुनर्परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को भी उनकी संबंधित कक्षाओं में रोक दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

 अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई बच्चा उप-नियम (1) में उल्लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे अतिरिक्त निर्देश दिए जाएंगे और परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर पुनर्परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि उप-नियम (2) में उल्लिखित पुनर्परीक्षा में उपस्थित होने वाला बच्चा फिर से पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा

 यह संशोधन ओडिशा के आरटीई ढांचे को राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुरूप बनाता है, जिससे राज्य स्कूली शिक्षा के प्रमुख संक्रमण वर्षों के लिए मूल्यांकन कर सकेंगे।

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