झारखंड सरकार ने झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी पदों के लिए होने वाली संयुक्त भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का फैसला किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, यह छूट केवल पहली संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए मान्य होगी। विभाग ने यह निर्णय उन आवेदकों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिन्होंने पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या-17/2023 के तहत आवेदन किया था। नई नियमावली झारखंड पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के गठन के बाद पुरानी नियमावली रद्द कर दी गई है। सरकार का यह निर्णय उन हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत है, जो लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा केवल एक बार के लिए है और इसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी।
उम्र सीमा में छूट:
पहली संयुक्त भर्ती परीक्षा में सभी श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
गणना तिथि:
उम्र सीमा की गणना 01.08.2019 से होगी, जो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के विज्ञापन संख्या-17/2023 में थी।
आवेदन शुल्क:
पहले से शुल्क देने वालों को दोबारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।