पूरे ओडिशा में करीब 719 अवैध अपार्टमेंट और निर्माण हैं। जबकि नियमों के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले भुवनेश्वर में हैं। शहरी एवं आवास विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने मंगलवार को ओडिशा विधानसभा में यह जानकारी दी। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद वाहिनीपति के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने सदन को अवैध अपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी। मंत्री के जवाब के अनुसार, कुल 719 अवैध अपार्टमेंट में से उल्लंघन के सबसे ज्यादा 689 मामले अकेले भुवनेश्वर में सामने आए हैं।
यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ओडिशा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 90, 91 और 92 के तहत कानूनी प्रावधान हैं। हालांकि ओडिशा में ऐसे अवैध अपार्टमेंट और निर्माण का औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है, लेकिन भुवनेश्वर और अन्य शहरों में ऐसे 719 अवैध ढांचे हैं और भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) की सीमा के तहत 689 मामले दर्ज किए गए हैं।
सख्त नियमों के बावजूद कार्रवाई न होना अब एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। इससे पहले भुवनेश्वर में करीब 200 ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि, ये आदेश कागजों में ही रह गए। यह भी देखा गया है कि कई व्यक्ति और संस्थाएं कानून की खामियों का फायदा उठाकर ऐसे निर्माणों को नियमित करने में सफल रही हैं।