ओडिशा में वर्तमान में 803 जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 21 सरकारी परिसरों में स्थित हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। बीजद सांसद सुलता देव के प्रश्न के लिखित उत्तर में पटेल ने बताया कि 12 दिसंबर 2025 तक राज्य में ये केंद्र कार्यरत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने मोबाइल जन औषधि वैन स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियम 64 तथा 1945 के नियमों के तहत दवाओं की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस केवल स्थायी परिसरों को ही दिया जाता है, जो निर्धारित आधारभूत संरचना और भंडारण मानकों को पूरा करते हों, जिनमें जीवन रक्षक दवाओं के लिए कोल्ड चेन व्यवस्था भी शामिल है। वर्तमान नियमों के अनुसार मोबाइल इकाइयों को लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं है।