मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने ईडी और बचाव पक्ष की आंशिक बहस सुनने के बाद आलमगीर आलम को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण गवाहों के बयान चार सप्ताह के अंदर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में हुई। टेंडर घोटाला मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश और न्यायाधीश एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ में हुई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल जमानत याचिका खारिज कर दी।