शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका

  • Apr 22, 2024
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कोलकाता,22 अप्रैलः

शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है और लगभग 24 हजार नौकरियां हाई कोर्ट ने रद्द कर दीं। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने तक की आरोप हैं।

अवैध तरीके से नियुक्त गए शिक्षकों से वेतन को ब्याज सहित वसूला जाएगा। जस्टिस देवांग्शु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। करीब 22 हजार से ज्यादा अवैध नियुक्तियां रद्द की गई हैं और उनसे आज तक मिली सेलरी पर 12 फीसदी के हिसाब से ब्याज लगाकर रुपये की वसूली होगी।

 दरअसल कोर्ट में एसएससी ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9वीं, 10वीं और 11वीं-12वीं की नियुक्ति को लेकर अब तक सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट की विशेष बेंच को भेज दिया था। खास बात ये है कि अवैध तरीके से नियुक्त हुए लोगों के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा। अवैध नियुक्तियों के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता और माकपा नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कोर्ट में सवाल-जवाब किए थे।

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