सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बढ़ाई टीईटी की समय-सीमा

  • Jun 23, 2026
Khabar East:Odisha-Govt-Extends-TET-Deadline-After-Supreme-Court-Order
भुवनेश्वर,23 जूनः

ओडिशा के स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने की समय-सीमा दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी है।

20 जून, 2026 को जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, टीईटी योग्यता हासिल करने की आखिरी तारीख अब 31 अगस्त, 2028 तक बढ़ा दी गई है।

 यह फैसला 'स्टेट ऑफ़ यूपी बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट और अन्य' मामले में दायर रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के 29 मई, 2026 के आदेश के बाद लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्देश में बदलाव किया और नौकरी कर रहे शिक्षकों को TET योग्यता पूरी करने के लिए एक साल की अतिरिक्त छूट दी।

 एडिशनल सेक्रेटरी जादुमणि महाला द्वारा जारी नोटिफिकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वे सभी संबंधित अधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स को बदली हुई समय-सीमा के बारे में सूचित करें। सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (BEOs) को भी इसकी कॉपी भेजी गई हैं।

 विभाग ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह लागू करने के लिए इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

 इस समय-सीमा में बढ़ोतरी से ओडिशा भर के उन हज़ारों कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पहले की समय-सीमा के भीतर टीईटी पास करना था।

 स्कूल और जन शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, "माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उक्त रिव्यू कार्यवाही में, 'अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट और अन्य' मामले के फैसले के पैराग्राफ 217 में तय समय-सीमा में बदलाव किया है और नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) योग्यता हासिल करने की अवधि को दो (2) साल से बढ़ाकर तीन (3) साल कर दिया है। इसके अनुसार, ज़रूरी TET योग्यता हासिल करने की आखिरी तारीख 31.08.2027 से बढ़ाकर 31.08.2028 कर दी गई है।"

Author Image

Khabar East

  • Tags: