ओडिशा सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कार्यालय समय का सख्ती से पालन करने को कहा है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को सुबह 10:00 बजे तक काम पर आना होगा और शाम 5:30 बजे से पहले नहीं जाना होगा, जिससे कार्यालय में कम से कम 7.5 घंटे की उपस्थिति सुनिश्चित होगी।
अनुपालन को लागू करने के लिए विभाग ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारियों को अपने प्रवेश और निकास समय को दर्ज करना होगा। "ऑफिस आउट" समय दर्ज न करने पर उस दिन की अनुपस्थिति मानी जाएगी। अप्रत्याशित देरी के लिए 30 मिनट की छूट अवधि दी जाती है।
विभाग ने आवश्यक कार्य घंटों को पूरा न करने वाले कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिसमें आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी काटना भी शामिल है। कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति या आधिकारिक दौरे के मामले में अपने शाखा अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचित करना आवश्यक है, जो उन्हें उपस्थिति दर्ज करने से रोकते हैं।
इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग में पारदर्शिता, अनुशासन और दक्षता लाना है, जिससे ग्रामीण विकास पहलों में बेहतर सेवा वितरण और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित हो सके।