पुरी की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने मंगलवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हृषीकेश साहू की अदालत ने दोषी अर्जुन भोई पर 2,500 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 15 दिनों की जेल की सजा भुगतनी होगी। आरोपी पुरी जिले के कणास थाना क्षेत्र अंतर्गत केशरपुर गांव का निवासी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 22 सितंबर 2024 को हुई थी, जब भोई ने कथित रूप से अपने ही गांव की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। घटना के बाद कणास थाने में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।
साक्ष्यों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और मंगलवार को सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिग्दर्शन पटनायक ने पैरवी की।