रांची में घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश, हर हाल में सुनिश्चित होगी होम डिलीवरी

  • Mar 19, 2026
Khabar East:Strict-Directives-Issued-Regarding-Domestic-Gas-Supply-in-Ranchi-Home-Delivery-to-be-Ensured-at-All-Costs
रांची,19 मार्चः

राजधानी रांची में घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में गैस कंपनियों और एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि सभी उपभोक्ताओं तक समयबद्ध और सुचारु रूप से होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिले में गैस आपूर्ति की मौजूदा स्थिति, उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं और वितरण व्यवस्था में आ रही बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि घरेलू गैस आमजन की बुनियादी जरूरत है और इसकी आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे पेंडिंग बुकिंग को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करें और बैकलॉग को पूरी तरह से खत्म करें।तेल कंपनियों, इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के प्रतिनिधियों को आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि उपभोक्ताओं को गैस के लिए एजेंसी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और होम डिलीवरी व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाए। गैस कंपनियों ने विशेष रूप से इंडेन गैस उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गैस बुकिंग के लिए और बुकिंग के बाद अनावश्यक रूप से एजेंसी कार्यालयों में भीड़ न लगाएं। उपभोक्ताओं को IVR, मिस्ड कॉल और ऑनलाइन/वेब माध्यम से बुकिंग करने की सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहे।

 आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने HPCL और BPCL के 5 लीटर के छोटे गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उपभोक्ता आवश्यकता पड़ने पर इन सिलेंडरों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उपभोक्ता कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि छोटे सिलेंडर के वितरण के बाद उसकी विधिवत एंट्री उपभोक्ता कार्ड में अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनी रहे।

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