नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी उर्दू शिक्षक को 20 साल की सजा

  • Jun 26, 2026
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कटक,26 जूनः

पॉक्सो  अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में कटक की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक उर्दू शिक्षक को नाबालिग छात्रा के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास  की सजा सुनाई है।

एड-हॉक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-1), कटक ने बक्सी बाजार स्थित एक मदरसा के उर्दू शिक्षक हाफिज नूर अरताज को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया।

अदालत ने 20 साल की सजा के अलावा आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही अदालत ने पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

कटक कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार, यह फैसला बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह मामला 23 अगस्त 2025 को कैंटोनमेंट थाना में दर्ज किया गया था। शिकायत 12 वर्षीय बच्ची के अभिभावक द्वारा दर्ज कराई गई थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अगस्त से दिसंबर 2024 के बीच बच्ची को उर्दू पढ़ाने के दौरान उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

जांच पूरी होने के बाद मामले के जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर मोतीलाल मरांडी ने 21 अक्टूबर 2025 को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।

मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक एस.एन. दास ने की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 23 जून 2026 को सजा सुनाई।

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