रथयात्रा-2026 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोरापुट जिला आबकारी कार्यालय ने जिले की सभी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में रथयात्रा के आयोजन वाले दिन जिले की सभी ओडिशा स्टेट (OS) शराब दुकानें, उनकी शाखाएं, आईएमएफएल (IMFL) 'ऑफ' और 'ऑन' होटल तथा 'ऑन' रेस्तरां बंद रहेंगे।
यह आदेश ओडिशा आबकारी अधिनियम, 2008 की धारा 26 के तहत जारी किया गया है।
निर्देश के मुताबिक, जयपुर शहर में रथयात्रा के अवसर पर 17 जुलाई 2026 तथा बाहुड़ा यात्रा के अवसर पर 24 जुलाई 2026 को सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
वहीं, जयपुर शहर को छोड़कर कोरापुट जिले के अन्य क्षेत्रों में रथयात्रा के लिए 16 जुलाई 2026 और बहुड़ा यात्रा के लिए 24 जुलाई 2026 को शराब दुकानों को बंद रखा जाएगा।
आबकारी विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।