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		                                                 पूर्व राजस्व निरीक्षक (आरआई) को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के मामले में दोषी ठहराया गया है। गुणनिधि नायक, जो अंगुल तहसील के अंतर्गत कुमुरिसिंगा सर्किल के पूर्व आरआई थे, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी पाया गया है।
मामला उस समय का है जब नायक ने एक शिकायतकर्ता से म्यूटेशन (नामांतरण)