नौ साल बाद बेगुनाह साबित हुए तीन आरोपी

  • Mar 01, 2025
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जमशेदपुर,01 मार्चः

करीब नौ  साल बाद कोर्ट ने मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिद, मोहम्मद अब्दुल रहमान और अब्दुल शमी को रिहा कर दिया है। इनको आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पुलिस इनके अल कायदा से जुड़े होने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। जिसके कारण जमशेदपुर न्यायालय के एडीजे वन विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने तीनों को रिहा करने का फैसला सुनाया। तीनों की रिहाई मामले में अधिवक्ता ने बताया कि कुल 16 गवाहों को पेश किया गया जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। फिलहाल इस मामले में कटकी और मोहम्मद शमी जेल में बंद हैं, जबकि कलीमुद्दीन जमानत पर है। रिहा किए गए मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिद जमशेदपुर के मानगो के रहने वाले हैं। जबकि मोहम्मद अब्दुल रहमान अली खान उर्फ मौलाना मंसूर और अब्दुल शमी ओडिशा के रहने वाले हैं।

 तीनों को अल कायदा से संबंध के आरोप में 2016 में गिरफ्तार किया गया था। जमशेदपुर पुलिस ने दिल्ली की स्पेशल टीम से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी। तत्कालीन बिष्टुपुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह की शिकायत पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तमाम तरह के दावे किया थे लेकिन वह कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। जमशेदपुर की निचली अदालत ने तीनों को निर्दोष पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। फैसले के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता बलाई पांडा ने बताया कि बिना किसी ठोस सबूतों के इन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने न्याय कर दिया।

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