भारत निर्वाचन आयोग ने ओडिशा के 71-नुआपड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का आदेश दिया है, जहां जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। यह पुनरीक्षण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत किया जाएगा, जिसकी अर्हता तिथि एक जुलाई, 2025 है।
ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार है:
मतदान केंद्रों का पुनर्गठन/संशोधन: 14 सितंबर, 2025 (रविवार) तक।
एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन: 15 सितंबर,2025 (सोमवार)।
दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि: 15 से 29 सितंबर, 2025 तक।
दावों और आपत्तियों का निपटारा: 7 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार) तक।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 9 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार)।
इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपचुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं का नामांकन सही ढंग से हो जाए। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर मसौदा मतदाता सूची की जांच करें, नाम शामिल करने के लिए दावे दर्ज करें और यदि आवश्यक हो तो आपत्तियां उठाएं।
9 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची, नुआपड़ा में आगामी उपचुनाव का आधार बनेगी।