संबलपुर में मनरेगा गबन मामले में दो इंजीनियर दोषी करार

  • Apr 25, 2026
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भुवनेश्वर,25 अप्रैलः

भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, ओडिशा विजिलेंस ने सरकारी धन के गबन से जुड़े एक मामले में दो इंजीनियरों को दोषी ठहराने में सफलता हासिल की है।

संलपुर के विशेष विजिलेंस न्यायाधीश ने मनेश्वर ब्लॉक (संलपुर) के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता सदानंद प्रधान और नयागढ़ जिले के दसपल्ला स्थित ब्रुटांग सिंचाई परियोजना के सहायक अभियंता बिरंची नारायण दाश को दोषी करार दिया है। दाश पहले मनेश्वर ब्लॉक, संलपुर में जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे।

दोनों आरोपियों के खिलाफ ओडिशा विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(c) और 13(1)(d), तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 468 और 120-बी के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया था।

 यह मामला वित्तीय वर्ष 2008-09 का है, जब अभियंताओं ने मनेश्वर ब्लॉक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत किए गए सड़क सुधार कार्य में माप को बढ़ा-चढ़ाकर दर्ज किया, जिससे सरकारी धन का गबन किया गया।

अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया।

 दोषसिद्धि के बाद, ओडिशा विजिलेंस अब संबंधित प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता सदानंद प्रधान की पेंशन रोकने और वर्तमान में ब्रुटांग सिंचाई परियोजना, दसपल्ला (नयागढ़) में कार्यरत सहायक अभियंता बिरंची नारायण दाश को सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई करेगा।

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