बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगायी है। इससे पहले 19 मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 38 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी थी। इस बार कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग नियमावली 2024 के आलोक में 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत 6 जिलों रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज में स्थाई रूप से एक-एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोले जाएंगे। परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, निम्न वर्गीय लिपिक, उत्पाद एवं कार्यालय परिचारी के कुल 48 पदों का सृजन होगा.राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया। प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित किया जाएगा। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्गीय नियमवली 2025 के गठन की स्वीकृति मिली है,वित्त विभागीय अधिसूचना द्वारा सप्तम राज्य वित्त आयोग के गठन किए जाने के संबंध में स्वीकृत दी गयी है। आयोग के अध्यक्ष को मंत्री और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान की जाएगी।
बिहार के मंत्री वेतन एवं भत्ता नियमावली 2006 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है। इससे राज्य मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ जाएगा। वेतन 50,000 से बढ़कर 65,000 हो जाएगा। क्षेत्रीय भत्ता 55,000 से बढ़कर 70,000 हो जाएगा। दैनिक भत्ता 3,000 से बढ़कर 3,500 हो जाएगा। राज्य मंत्री का आतिथ्य भत्ता 24,000 से बढ़कर 29,500 तथा उप मंत्री का आतिथ्य भत्ता 23,500 से बढ़कर 29,000 हो जाएगा। सरकारी कर्तव्य के लिए अनुमान यात्रा भत्ता 15 रुपया प्रति किलोमीटर के स्थान पर 25 प्रति किलोमीटर किया गया है।