ओडिशा में 94 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और नवंबर के अंत तक और 4 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे।
मंगलवार को संबंधित जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान हलफनामे में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई उत्साहजनक जानकारी की ओडिशा हाईकोर्ट ने सराहना की है। जनहित याचिका में यह जानना चाहा गया था कि क्या सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस के व्यवहार की निगरानी की जाती है।
हलफनामे में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस जिलों के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा रही है। 295 पुलिस चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मार्च 2025 तक इन पुलिस चौकियों के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे।
सेना के अधिकारियों के साथ व्यवहार करने के लिए पुलिस स्टेशनों पर अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है, भी हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 19 नवंबर तय की है। आज सुनवाई के दौरान एडीजीपी दयाल गंगवार मौजूद थे।