जगन्नाथ प्रधान की याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

  • Jul 04, 2025
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भुवनेश्वर,14 जुलाईः

भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

 रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद प्रधान को एसडीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप जमानत देने के कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पता चला है कि प्रधान का बचाव पक्ष उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करने की योजना बना रहा है।

इससे पहले, हमले में कथित रूप से शामिल पांच लोगों को घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि ओएएस अधिकारियों के संघ ने प्रधान की गिरफ्तारी की मांग की थी और उन्हें बीएमसी अधिकारी रत्नाकर साहू पर हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में जिम्मेदार ठहराया था।

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Khabar East

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