माओवादी लीडर सव्यसाची पंडा को रायगढ़ जिले के गुडारी पुलिस स्टेशन के तहत डिमिरिगुडा इलाके में कुछ लोगों के खेतों से कथित तौर पर जबरन धान की कटाई से जुड़े एक केस में बरी कर दिया गया है। गुनूपुर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 22 गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया।
यह केस 27 नवंबर, 2001 का है, जब गांववालों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सव्यसाची पंडा के नेतृत्व में माओवादियों ने उनके खेतों से जबरन धान की कटाई की थी।
हालांकि, पूरी सुनवाई के बाद, कोर्ट को पंडा को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले, जिससे उन्हें बरी कर दिया गया। पंडा के वकील, ब्रह्मानंद पटनायक ने फैसले की पुष्टि की है। यह फैसला माओवादी नेता सव्यसाची पंडा एक और महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है।