अंगुल में एक विशेष विजिलेंस अदालत ने सोमवार को सीईएसयू, अंगुल के सेवानिवृत्त ड्राफ्ट्समैन कुलमणि प्रधान को भ्रष्टाचार के एक मामले में चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधान को ओडिशा विजिलेंस द्वारा पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी)/7 के तहत घरेलू बिजली कनेक्शन के बदले में शिकायतकर्ता से 5,000 की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।
सजा सुनाए जाने के बाद प्रधान को अपनी सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया। विजिलेंस विभाग अब सजा के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगा।