राजस्व निरीक्षक कार्यालय के पूर्व कर्मचारी को तीन साल की जेल

  • Jan 13, 2026
Khabar East:Revenue-Inspector-Office-Staffer-Sentenced-To-3-Years-RI-In-Bribery-Case
भुवनेश्वर,13 जनवरीः

कंधमाल जिले के फीरिंगिया तहसील अंतर्गत बालंदपड़ा स्थित राजस्व निरीक्षक कार्यालय से जुड़े एक पूर्व कर्मचारी को घूसखोरी के मामले में विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस), फुलबानी ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी अधिकारी की पहचान अजय कुमार मलिक के रूप में हुई है, जो फीरिंगिया तहसील में कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। अदालत ने उसे एक किसान से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का दोषी पाए जाने पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

 अभियोजन पक्ष के अनुसार, ओडिशा विजिलेंस ने मलिक के खिलाफ 22 अगस्त 2023 को ब्रम्हपुर विजिलेंस थाना कांड संख्या 15 के तहत भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के अंतर्गत आरोपपत्र दाखिल किया था।

 यह मामला एक किसान से 8,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने से जुड़ा है। आरोपी ने यह रिश्वत पैतृक भूमि के नामांतरण (म्यूटेशन) और शिकायतकर्ता व अन्य वैध वारिसों के पक्ष में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर/पट्टा) जारी कराने के बदले ली थी।

 मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस), फुलबानी ने 13 जनवरी 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

 सजा के बाद ओडिशा विजिलेंस ने कहा कि अब भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि के बाद लागू नियमों के तहत अजय कुमार मलिक को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाएगा।

 अधिकारियों ने बताया कि यह सजा भूमि प्रशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में भ्रष्टाचार, खासकर किसानों के शोषण से जुड़े मामलों के खिलाफ विजिलेंस निदेशालय की सख्त कार्रवाई को दर्शाती है।

Author Image

Khabar East

  • Tags: