हावड़ा नगर निगम के चुनाव अब तक क्यों नहीं हुए, इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से फिर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने आदेश दिया कि राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करना होगा कि हावड़ा नगर निगम के चुनाव अब तक क्यों नहीं कराए गए। उल्लेखनीय है कि 2022 में हावड़ा से बाली नगर पालिका को अलग करने की प्रक्रिया में आई जटिलताओं के कारण चुनाव रोक दिए गए थे। इस मामले में पहले भी हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। पिछले साल हाई कोर्ट ने निर्धारित समय पर चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक यह आदेश लागू नहीं हुआ।
इस बार अदालत ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। 2016 में बाली नगर पालिका को हावड़ा नगर निगम में मिला दिया गया था, लेकिन 2021 में इसे फिर से अलग करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रक्रिया में कई प्रशासनिक बाधाएं खड़ी हो गईं। उस समय के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर टकराव भी हुआ था। अब हाई कोर्ट ने सीधे सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट कारण बताने का आदेश दिया है और इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी है।